आरटीपीएस पोर्टल से आसानी से बिहार आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें

आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा जारी RTPS बिहार सर्विस पोर्टल की सहायता से आय प्रमाण पत्र के आवेदन संख्या से स्टेटस को चेक कर के आय प्रमाण पत्र को निकाल सकते हैं. RTPS पोर्टल की सहायता से बिहार इनकम सर्टिफिकेट के आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें एवं कैसे डाउनलोड करें, इसके लिए नीचे दिए गए क्रमशः प्रक्रिया को देखें.

जो भी नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन द्वारा अप्लाई किये हैं वो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के यह चेक कर सकते हैं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट प्रशासन द्वारा बनाया गया है या नहीं.

  • आवेदन की स्थिति या स्टेटस को ऑनलाइन देखने के लिए RTPS पोर्टल पर जायें.
  • अब होम पेज पर लिखे नागरिक अनुभाग विकल्प में जाना होगा.
  • इसके बाद बिहार के नागरिक को आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब नए पेज पर नागरिक को आय प्रमाण पत्र के आवेदन संख्या को भरना होगा.
  • बिहार के नागरिक को अब Through Application Reference Number सेलेक्ट कर आय प्रमाण पत्र नंबर को डालना होगा.
  • इसके बाद कैप्चा कोड को भरकर SUBMIT विकल्प पर क्लिक कर आय प्रमाण पत्र का स्टेटस देख सकते हैं कि बना है या नहीं.

बिहार आय रमण के status को ऑनलाइन चेक करने के बाद डिजिटल प्रारूप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे दिए गए चरणबद्ध प्रक्रिया को फॉलो करें और डाउनलोड करें.

1. इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड हेतु सबसे पहले RTPS बिहार सर्विस पोर्टल पर जाना होगा.

2. अब इसके बाद आवेदकों को नागरिक अनुभाग विकल्प में जाना होगा.

3. नागरिक अनुभाग विकल्प में जाने के बाद “सर्टिफिकेट डाउनलोड करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा.

4. अब नया पेज खुलेगा जिसमे कि Application Ref. Number और Applicant Name (In English) भरना होगा.

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5. इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को भरकर Download Certificate विकल्प पर क्लिक करना होअग.

इस प्रकार कोई भी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम बिहार इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आप नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर भी अपना आवेदन संख्या को देकर आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करवा सकते हैं.

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आवेदक का सैलरी स्लिप
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जरुरत पड़ने पर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • अन्य पहचान पत्र जरुरत पड़ने पर

आय प्रमाण की वैधता 6 महीने या 1 साल तक होती है. अर्थात यदि आप अपना जॉब चेंज करते है या राशन कार्ड बनवाते है तो आपको नवीन आय प्रमाण की आवश्यकता होती है. इसके अलावा आपको कॉलेज में दाखिला लेने या स्कालरशिप लेने के लिए भी नए आय प्रमाण ( जो कि 1 साल पुराना हो) उसकी आवश्यकता पड़ती है.

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