हाल ही में बिहार राज्य में जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी हुई जिसमे कि 13 करोड़ की जनसंख्या में अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% सम्मिलित है। जाति के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है अतः जो भी नागरिक बिहार जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए हैं वह घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिहार जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आरटीपीएस पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया काफी आसान है। अतः नागरिक जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या का इस्तेमाल कर आसानी से कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब नीचे बताया गया संपूर्ण प्रक्रिया को देखे और अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन निकालें।
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आरटीपीएस सर्विस प्लस बिहार जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड
ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिहार जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए नागरिक के पास आवेदन संख्या होना अनिवार्य है। नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने या आवेदन के समय यह आवेदन संख्या प्राप्त होता है इसके माध्यम से कोई भी नागरिक आरटीपीएस बिहार पोर्टल पर यह चेक कर सकता है कि उनका जाति प्रमाण पत्र का स्टेटस क्या है। इस आवेदन संख्या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से भी जाना जाता है।
जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नागरिकों का मोबाइल नंबर का भी जरूरत पड़ता है। अगर पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सभी डिटेल अपने पास रखें। यदि किसी नागरिक को ऑनलाइन माध्यम में राज्य प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वह नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर भी जाति प्रमाण पत्र को निकलवा सकते हैं। इसके अलावा नागरिक अपने तहसील में जाकर आवेदन संख्या देकर कास्ट सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं।
सर्विस प्लस बिहार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया
स्टेप 1:- ST, SC एवं OBC जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए बिहार सर्विस प्लस पोर्टल पर जाना होगा. पोर्टल पर जाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 2:- अब होम पेज पर नागरिक अनुभाग के आप्शन में जायें.
स्टेप 3:- नागरिकों को इस विकल्प में जाकर “सर्टिफिकेट डाउनलोड करें” आप्शन को सेलेक्ट करना होगा.
स्टेप 4:- अब नागरिकों को नए पेज पर Application Ref. Number और Applicant Name (In English) में भरकर नीचे दिए हुए कैप्चा कोड को भरना होगा.
स्टेप 5:- सभी डिटेल को भरने के बाद नागरिक को Download Certificate आप्शन पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 6:- क्लिक करते ही बिहार जाति प्रमाण पत्र का पीडीऍफ़ डाउनलोड हो जायेगा जिसका प्रिंट आप निकलवा सकते हैं.
RTPS बिहार कास्ट सर्टिफिकेट स्टेटस ऑनलाइन चेक कैसे करें ?
बिहार जाति प्रमाण पत्र हेतु जो भी नागरिक आवेदन किये हैं वो ऑनलाइन माध्यम द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका जाती प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो गया है अथवा नहीं. नीचे दिए गए प्रक्रिया को देखें।
1. सबसे पहले आप RTPS पोर्टल पर जायें.
2. अब नागरिक अनुभाग विकल्प को चुनें.
3. जाति प्रमाण पत्र स्टेटस हेतु आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करें.
4. अब Through Application Reference Number सेलेक्ट कर अपना आवेदन संख्या दर्ज करें.
5. अब अन्य डिटेल भरकर सबमिट कर दें.
6. अब अपने बिहार जाति प्रमाण पत्र स्टेटस को देखें.
बिहार जाति प्रमाण बनवाने के लिए दस्तावेज
- नागरिक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- अन्य पहचान पत्र – वोटर कार्ड, पैन कार्ड
- बिजली बिल या पानी का बिल
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है ?
बिहार में जो भी नागरिक जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं उसकी वैधता आजीवन होती है. हो सकता है सरकार द्वारा किये गए परिवर्तन की वजह से आपको नया जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना पड़े अन्यथा आप जाति प्रमाण पत्र को आजीवन उपयोग में ला सकते हैं. जाति प्रमाण को विभिन्न माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है आप अपने स्वेच्छा से कोई भी तरीका अपना कर अपना जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं.
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