CG Ration Card Name Add:- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए समय समय पर नई योजनाये लेकर रहती हैं। उनमे से ज्यादातर योजना ऐसी होती हैं। जिसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य हैं। आप के परिवार में जितने लोगो का राशन कार्ड होगा योजना का लाभ भी उतने ही लोगों को मिलेगा।
ऐसे में अगर आप के परिवार में कोई सदस्य ऐसा हैं जिनका राशन कार्ड नही है, तो आप बिल्कुल सही आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस आर्टिकल में हम आप को छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें ? इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं इसीलिए इसे पूरा जरुर पढ़ें।
Contents
- 1 छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र
- 2 छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 3 छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े – प्रक्रिया
- 4 छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में मोबाइल से नाम कैसे जोड़े ?
- 5 ऑफलाइन छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़े?
- 6 CSC केंद्र से छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े ?
- 7 छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनाने के लिए कितनी फीस लगती हैं ?
- 8 छत्तीसगढ़ राशन कार्ड कितने तरह का होता है?
- 9 छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड का क्या उपयोग है?
- 10 FAQ –
- 11 Conclusion
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र
राशन कार्ड भारतीय लोगो के लिए बहुत ही जरुरी दस्तावेज माना जाता है। राशन कार्ड में जिन भी सदस्यों का नाम जुड़ा होगा वो लोग काफी सस्ते मूल्य पर सरकारी राशन की दुकान से चीजे मिल जाती है. साथ ही राशन कार्ड का उपयोग कर विभिन्न योजनावों का लाभ ले सकते हैं.
इसलिए अपने परिवार के राशन कार्ड को अपडेटेड रखना और उसमे सारे परिवार के सदस्य का नाम जोड़कर रखना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के राज्यों को अपने परिवार के सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम द्वारा राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते हैं. मोबाइल से राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए CG के नागरिकों को राशन कार्ड में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र को भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज को जोड़कर जमा करना होगा.
यदि किसी नागरिक को नहीं पता है कि Cg राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े, वें लोग नजदीकी CSC सेंटर जाकर अपने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वा सकते हैं. ध्यान रहे CSC सेण्टर के माध्यम से राशन कार्ड में नाम जुडवाने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जायें.
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
छत्तीसगढ़ राज्य में राशन कार्ड सभी परिवार के पास होता है। पर किसी कारणवश परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से कट गया हैं या फिर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हुआ हैं। जैसे कि परिवार में किसी सदस्य का शादी के बाद उसकी पत्नी घर आई है या फिर आप के घर पर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो राशन कार्ड में नाम को जुडवाने की आवश्यकता पड़ती है|
यदि नवविवाहित महिला या नवजात बच्चे का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है तो आसानी से उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं। पर इसके लिए आप को कुछ आवश्यक दस्तावेजो की जरुरत होगी।
मैंने राशन कार्ड में परिवार के अलग अलग सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए लगने वाले दस्तावेजो के बारे में एक एक करके बताया है। तो आपको छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नही होगी।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में पत्नी का नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज
>> अगर आप अपने पत्नी या नवविवाहित महिला का नाम छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप के पास आप की पत्नी का आईडी प्रूफ होना जरुरी हैं।
>> पत्नी का नाम राशन कार्ड में जोड़ते समय पति का आईडी प्रूफ होना जरुरी हैं।
>> इसके अलावा राशन कार्ड में पत्नी का नाम जोड़ने के लिए शादी के प्रमाण पत्र की जरुरत होगी।
>> इतना ही नहीं पत्नी का नाम CG राशन कार्ड में जोड़ते समय पत्नी के मायके से नाम छूट प्रमाण पत्र भी होना जरुरी हैं।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नवजात शिशु का नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज
>> सीजी राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए माता पिता का voter id card, Aadhar card होना जरुरी हैं।
>> CG Ration Card में नवजात शिशु का नाम जोड़ने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं।
>> इसके अलावा बच्चे का नाम जिस परिवार के राशन कार्ड में जोड़ा जा रहा है, उसमे बच्चे का नाम जोड़ने के लिए परिवार के मुखिया का असली राशन कार्ड और आईडी प्रूफ होना जरुरी हैं।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े – प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए अगर आपके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते हैं।
नीचे मैंने आपको ऑनलाइन मोबाइल से भी छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया बताई है और ऑफलाइन तरीका भी बताया है। तो इन दोनों में जो तरीका आपको बेहतर लगता है, आप उनमें से किसी तरीके से राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में मोबाइल से नाम कैसे जोड़े ?
अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल से छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं। तो आप को नीचे बताए गए steps को फॉलो करना होगा।
1. ऑनलाइन अपने मोबाइल से छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना हैं। Website
2. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीजी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे।
3. वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको होम पेज को थोड़ा कॉल करके नीचे आ जाना हैं। यहां पर आप को “राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन के सह घोषणा पत्र ” की एक लिंक देखने को मिलेगी आप उस पर क्लिक कर दीजिए।
4. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप के बाद छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने का एप्लीकेशन फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
5. आप इस राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए।
6. इसके बाद आप को अपने राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म में पूछे गए सभी डिटेल्स को भर दीजिए।
7. फॉर्म भरने के बाद राशन कार्ड में नया नाम ऐड करने हेतु सभी जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच कीजिए और उसे खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिए।
8. इतना हो जाने के बाद खाद्य विभाग के कार्यालय के अधिकारी द्वारा आपका राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
9. जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। तो आप के CG राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़ जाएगा।
ऑफलाइन छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़े?
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में ऑनलाइन तरीके से किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना काफी आसान होता है। पर अगर आप ऑफलाइन तरीके से छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप को नीचे बताए गए steps को फॉलो करना होगा –
1.सबसे पहले आपको खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता विभाग / ग्राम पंचायत खाद्य विभाग / तहसील या फिर ब्लॉक में जाना होगा।
2. वहां जाने के बाद आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र (Application Form) लेना होगा।
3. आवेदन फार्म लेने के बाद आपको छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में जिस व्यक्ति का नाम जोड़ना है। आपको उसकी पूरी जानकारी फार्म में भर देना है।
4. फॉर्म को सही से भर देने के बाद फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के दस्तावेजों को और राशन कार्ड के मुखिया के दस्तावेजों को एक साथ करके जमा करना है।
5. राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर देने के बाद आपको उसे फॉर्म को खाद विभाग कार्यालय में जमा कर देना है।
6. जब आप राशन कार्ड फॉर्म जमा करेंगे तो खाद्य विभाग कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा आपके सीजी राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म में आप ने जो जानकारी भरी है अगर वह वेरीफाइड हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में आपके परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया को होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है तो आप 1 महीने के बाद तहसील, ब्लाक या फिर ग्राम पंचायत राशन कार्ड की सूची देखकर पता कर सकते हैं कि आपके परिवार के नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है या नहीं।
CSC केंद्र से छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े ?
अगर आप ने छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में अपने परिवार के नए सदस्य का नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ने की कोशिश की है।
किन्तु उसमें किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप छत्तीसगढ़ सीएससी केंद्र में जाकर भी अपने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आप इसकी step by step प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो नीचे बताई बातों को ध्यान से पढ़ें।
1. इस तरीके से छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी CSC केंद्र में जाना होगा।
2. उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और फार्म में पूछी गई सारी जानकारी को भर देना है।
3. फॉर्म को सही से भरने के बाद आपको उसमें परिवार के मुखिया के सारे आवश्यक दस्तावेज और आवेदक के दस्तावेजों की फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक साथ करके CSC केंद्र में जमा कर देना है।
4. इतना हो जाने के बाद सीएससी केंद्र के अधिकारी आपके द्वारा जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे इसके कुछ सप्ताह बाद आपका राशन कार्ड में आपके परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाएगा।
सीएससी केंद्र के कर्मचारी द्वारा से नया नाम सीजी राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए आपको कुछ पैसे फीस के तौर पर देनी होगी।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनाने के लिए कितनी फीस लगती हैं ?
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनाने के लिए 3 से लेकर 45 रुपए तक फीस देना पड़ सकता है। अलग-अलग राज्य में राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अलग-अलग फीस ली जाती है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां राशन कार्ड में तत्काल नाम जोड़ने के लिए 100 रूपए अलग से लिए जाते है।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड कितने तरह का होता है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को अलग अलग चीजो का लाभ देने के लिए ३ तरह का राशन कार्ड जारी किया हैं –
APL ration card – वो राशन कार्ड है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगो के लिए जारी किया हैं, उसे APL ration card कहते है।
BPL ration card – वो राशन कार्ड है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबी रेखा के नीचें रहने वाले लोगो के लिए जारी किया हैं, उसे BPL ration card कहते है।
अंत्योदय अन्न योजना कार्ड – छत्तीसगढ़ राज्य के वो नागरिक जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है और जो BPL card धारकों से भी बुरा जीवन यापन करते हैं उनके लिए सरकार ने ये राशन कार्ड जारी किया हैं।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड का क्या उपयोग है?
अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं और आप के पास राशन कार्ड में नया सदस्य का नाम जुड़ा है, तो आप निम्नलिखित जगहों पर इसका उपयोग कर सकते हैं –
>> राशन कार्ड एक बहुत जरुरी दस्तावेज है। इसका प्रयोग करके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किये जाने वाली योजनाओ का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
>> छत्तीसगढ़ के आप राशन कार्ड में नया नाम जुड़वा कर सरकारी राशन दुकान से खाने पीने का सामान ले सकते है जैसे चावल, गेहू, चीनी इत्यदि। खाने के अलावा आप केरोसिन तेल और एलपीजी खरीद सकते है।
>> सरकारी और गैरसरकारी कार्यों को करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है।
>> Life insurance लेने के लिए राशन कार्ड की जरुरत होती है।
>> ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए राशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
>> LPG connection लेने के लिए राशन कार्ड की जरुरत पड़ती हैं।
>> Voter id card बनाने के लिए राशन कार्ड का यूज़ किया जाता हैं।
>> पासपोर्ट बनाने के लिये राशन कार्ड होना जरुरी हैं।
>> मोबाइल का नया सिम लेने के लिए राशन कार्ड की जरुरत होती है।
>> नया बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए राशन कार्ड का यूज़ किया जाता हैं।
>> कोर्ट कचहरी के कामों में भी राशन कार्ड का यूज़ किया जाता हैं।
FAQ –
बच्चों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका अपना सकते हैं. दोनों ही प्रक्रिया में आवेदकों को राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र में सभी जानकारी को भरकर जमा करना होगा. पूरा डिटेल जानने के लिए पोस्ट को पढ़ें|
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने का फॉर्म आपको खाद्य आपूर्ति विभाग या फिर तहसील में मिल जाएगा। तो वहां से फॉर्म लेकर आप उसमें पूछी गई सारी जानकारी भर सकते हैं।
राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने के लिए या फिर यूं कहें कि नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको सीएससी केंद्र में जाना होगा। वहां राशन कार्ड में नया यूनिट जोड़ने के लिए आवेदन पत्र को भरना होगा, इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को
राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड में नाम 20 से 25 दिनों में जुड़ जाता है।
Conclusion
दोस्तों इस पोस्ट में आप ने जाना कि छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें ? इस लेख में मैनें आप को छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड में नाम जोड़ने के जितने भी तरीके है जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, CSC, मोबाइल सभी तरीको के बारे में बताया हैं। इस पोस्ट को पढने के बाद आप को छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नही होगी।
अगर आप के पास छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज हैं, तो आप आसानी से राशन कार्ड में किसी का भी नाम जोड़ पाएंगे। इस लेख में बताई बाते पसंद आई हो तो इससे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरुर शेयर कीजिये। इस पोस्ट से सम्बंधित कोई सवाल हैं तो आप अपना सवाल comment करके पूछ सकते हैं।
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