हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हेतु आवेदन कैसे करें : पाएं ₹11000 तक की आर्थिक सहायता

Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024:- जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को ₹6000 तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तर्ज पर ही मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण सहायता योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को ₹5000 तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। अर्थात गर्भवती महिलाएं को मिलाकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ₹11000 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगी।

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अगर आज के इस पोस्ट में हम जानेंगे कि हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना क्या है? इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रताएं क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी को चरणबद्ध तरीके से पोस्ट में साझा किया है।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना क्या है?

हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत आवेदन करने वाले गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा ₹6000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं को भी इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। अर्थात एक गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिला कुल 11000 रुपए की आर्थिक मदद प्राप्त करेगी।

मुख्यमंत्री खट्टर जी ने इस योजना उद्घोषणा 2022-23 के बजट में किया था जो की वित्त वर्ष 2024 में इस योजना के लिए 25 करोड रुपए का बजट निर्धारण किया गया है। योजना के अंतर्गत आवेदन किए हुए गर्भवती महिलाओं को यह राशि डीबीटी माध्यम द्वारा उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

सामान्य जानकारी : मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना

योजना का नाममुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना
राज्य का नामहरियाणा
उद्देश्यगर्भवती एवं स्तनपान कराने वाले महिला को आर्थिक सहायता
लाभ5000 रुपये की सहायता राशि
लाभार्थीराज्य की महिलाएं
आवेदनऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक पोर्टलजल्द जारी किया जायेगा

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं में एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं को अपने बच्चों का भरण पोषण करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में काफी कमी आएगी। साथ ही नवजात शिशु का टीकाकरण हेतु महिलाएं इस आर्थिक सहायता राशि की मदद से कर सकेंगी।

Haryana Mukhymantri matrutva sahayata Yojana हेतु आवेदन करने के लिए जल्द ही पोर्टल को लांच किया जाएगा। पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी जानकारी दर्ज कर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना में संशोधन

हरियाणा राज्य में शुरू की गई मातृत्व सहायता योजना के तहत नियमों में संशोधन करते हुए महिलाओं का दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी ₹5000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अर्थात पहले इस योजना के अंतर्गत पहला या दूसरा बच्चा लड़की होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती थी किंतु अब इस योजना के तहत गर्भावस्था महिलाओं को मजदूरी के नुकसान से बचने हेतु एवं दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री मधु तो सहायता योजना के अंतर्गत कामगार महिलाओं को यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी। अर्थात पहली किस्त महिलाओं को प्रसव से पूर्व कम से कम एक जांच होने पर ₹3000 दिया जाएगा। जबकि दूसरी किस्त महिलाओं को बच्चों का टीकाकरण पूर्ण होने पर बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा के लिए पात्रता

  • हरियाणा राज्य की गर्भवती एवं स्तनपान महिलाएं ही मातृत्व सहायता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं योजना हेतु रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  • जिन भी महिलाओं का वार्षिक आय 80 हजार रुपए से कम है वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिका, ई-श्रम कार्ड धारक महिला, नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत महिलाएं, एवं अन्य महिला श्रमिक योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • किसान सम्मन निधि योजना के महिला लाभार्थी भी योजना के तहत पंजीकरण कर सकती हैं।
  • आयुष्मान कार्ड धारक महिलाएं भी आवेदन कर योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
  • योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हेतु दस्तावेज

मातृत्व सहायता योजना पोर्टल पर आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

  • महिला का परिवार पहचान पत्र आईडी
  • महिला का आधार कार्ड
  • अन्य पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि
  • महिला का बैंक खाता डिटेल
  • मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या है?

  • राज्य की गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
  • मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत राज्य की एससी एसटी ओबीसी, जॉब कार्ड धारक, श्रमिक महिलाएं, आयुष्मान कार्ड धारक महिलाएं आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • योजना के तहत आवंटित की जाने वाली राशि डीबीटी माध्यम द्वारा पात्र महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
  • केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना की कुल राशि मिलकर ₹11000 की आर्थिक मदद महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा इस योजना को संचालित करने के लिए 25 करोड रुपए बजट को निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हेतु आवेदन कैसे करें?

1. राज्य सरकार जारी किए गए मातृत्व सहायता योजना पोर्टल पर जाएं.

2. पोर्टल के होम पेज लिखे रजिस्ट्रेशन या आवेदन करें विकल्प को चुने.

3. अब नागरिक के सामने मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा जिसमें पूछे गए सभी डिटेल को भरें।

4. सरकार द्वारा मांगे वैसे भी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।

5. अब आवेदन संख्या को अवश्य नोट कर लें इसके तहत आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति या स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर

हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा अभी इस योजना के लिए घोषणा की गई है। जल्द ही उसे योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल जारी किए जाएंगे साथ ही पोर्टल पर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा।

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