UP Avaidh (illegal) sharab bikari ki shikayat:- आजकल भारत में अवैध शराब की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग इस बिक्री की शिकायत करना चाहते हैं लेकिन वह नहीं जानते हैं कि UP में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत कहां और कैसे करें (Avaidh sharab bikri ki shikayat)? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा अवैध शराब की बिक्री उत्तर प्रदेश में हो रही है।
तो चलिए आज के इस लेख में हम जानते हैं कि आप अवैध देशी शराब बिक्री की शिकायत कहां और कैसे करें UP में? साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर शिकायत करने पर भी कार्यवाही ना हो रही हो तो बड़े अधिकारियों से इसकी शिकायत कैसे की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अवैध शराब की बिक्री क्या है?
अवैध शराब बिक्री की शिकायत यूपी में कैसे करें जन से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अवैध शराब की बिक्री क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं कि अवैध का अर्थ है कि कानूनी रूप से ना किया जा रहा हो। तो ऐसे में अवैध शराब की बिक्री का अर्थ है कि कानूनी रूप से शराब की बिक्री न की जा रही हो।
साथ ही अवैध शराब को गैर वाणिज्यिक शराब भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे शराब जिनके पास लाइसेंस नहीं होता। ऐसे कुछ शराब के उदाहरण मून शाइन, बूटलेग्ड, इत्यादि है।
यह ऐसे शराब होते हैं, जिनमे अल्कोहल पर पदार्थ मिले होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे शराबों की बिक्री करता है तो उसे ही अवैध शराब की बिक्री कहा जाता है।
अवैध शराब की बिक्री पर सरकार के नियम
सरकार ने शराब की बिक्री से संबंधित कई सारे नियम बनाए हैं। यह गवर्नमेंट रूल्स है जो सभी शराब विक्रेताओं को फॉलो करना होता है। परंतु अगर कोई विक्रेता इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसे अवैध शराब का विक्रेता माना जाता है।
हर राज्य द्वारा शराब बेचने के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। लेकिन यहां पर हम आपको कुछ सामान नियमों के बारे में जानकारी देंगे जो सभी राज्यों के द्वारा फॉलो किया जाता है।
आइये हम शराब की बिक्री पर Government rules को जानते हैं।
पहली बार कोई अवैध रूप से देशी शराब भेजता है तो उसे ₹500 तक का जुर्माना लगता है और एक साल की जेल होती है। यह सजा आबकारी कायदा की धारा 34 (1) section के अंतर्गत दी जाती है।
इसी धारा के तहत यदि कोई दूसरी बार अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 महीने से 2 साल तक की जेल होती है और ₹10000 का जुर्माना लगाया जाता है।
कोई भी व्यक्ति जो शराब की दुकान खोलना चाहता है तो उसकी दुकान मंदिर मस्जिद स्कूल या घर के पास नहीं होनी चाहिए। उन्हें इन स्थानों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर यह दुकान खोलना होगा।
आप अपने राज्य के आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित और भी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में अवैध शराब बिक्री की शिकायत कहां और कैसे करें?
अवैध शराब बिक्री से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियां प्राप्त करने के पश्चात आइये समझते हैं कि अवैध देशी शराब बिक्री की शिकायत कैसे करें? आप अवैध शराब की बिक्री की शिकायत कई अलग-अलग जगह पर कर सकते हैं।
आबकारी विभाग में बिक्री की शिकायत | UP Avaidh (illegal) sharab bikari ki shikayat
आबकारी विभाग मुख्य रूप से अवैध शराब की बिक्रियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। तो आप आबकारी विभाग में अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोगों की शिकायत कर सकते हैं।
आबकारी विभाग के पास अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए विशेष अधिकार होते हैं। आप आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर या उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
Toll Free Number पर शिकायत करें
आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री की सहायक करने के लिए दो नंबर जारी किए हैं। यह दो नंबर इस प्रकार हैं।
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर – 18001805331, 14405
आबकारी विभाग वेबसाइट से अवैध शराब की शिकायत करने की प्रक्रिया
तो अगर आप उत्तर प्रदेश में अवैध शराब बिक्री की शिकायत कर रहे हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाएं। https://www.upeia.org/index.php
उत्तर प्रदेश की आबकारी विभाग की वेबसाइट पर आने के बाद आपके यहां पर कई सारे विकल्प दिखाई देंगे जिनमें से आपको Contant US के पेज पर क्लिक करना है।

क्लिक करने के बाद यहां पर Send Your query का पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर आप अपना शिकायत लिख सकते हैं।

यहां पर आपको अपना नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, इत्यादि सभी चीज लिखती होंगी। इसके बाद योर मैसेज वाले विकल्प में आप जिस चीज के बारे में शिकायत करना चाहते हैं। वह पूरा मैसेज आपको लिखना है और Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी Query उत्तर प्रदेश Excise Inspector संगठन तक पहुंच जाएगी और वह आपकी की गई शिकायत पर तुरंत ही कार्यवाही करना शुरू करेंगे।
शिकायत पत्र लिखकर यूपी अवैध शराब बिक्री की शिकायत करें
वेबसाइट के माध्यम से और टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के अलावा आप डायरेक्ट आबकारी विभाग को अवैध शराब बिक्री की शिकायत पत्र लिख सकते हैं। तो हम यहां पर उत्तर प्रदेश में शिकायत पत्र लिखने की बात कर रहे हैं तो आबकारी विभाग का में ऑफिस लखनऊ में है।
आपको सही ढंग से एक शिकायत पत्र लिखना होगा और उसे शिकायत पत्र को नीचे दिए गए पते पर भेज देना है।

जैसे ही आपका पत्र आबकारी भवन को मिलता है तो वह तुरंत ही आपकी शिकायत पर कार्य करना शुरू कर देंगे।
कार्यवाही न होने पर बड़ी अधिकारियों से शिकायत कैसे करें?
आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है तो आप राज्य स्तर पर भी इस शराब की अवैध बिक्री की शिकायत कर सकते हैं।
नीचे हमने राज्य स्तर पर शिकायत करने के लिए नंबर प्रदान किए हैं जिस पर कॉल करके आप डायरेक्ट राज्य करके अधिकारियों को कॉल कर सकते हैं और उनसे शिकायत कर सकते हैं।
>> अनिमेश नेताम सहायक आयुक्त – 96300-81356
>> सुनील बख्सी, राज्य स्तरीय उड़न दस्ता प्रभारी – 99261- 26316, 0771.2970141
>> प्रदीप शुक्ला – 98261- 71338
FAQ’s – Avaidh (illegal) sharab bikri ki shikayat Kaise Kare
Ans- अवैध शराब बेचने पर आबकारी कायदा की धारा 34 (1) लगती है।
Ans- आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत जमानत की धारा है। दरअसल इसके अंतर्गत केस दर्ज होते हैं परंतु जमानत आसानी से हो जाती है। और अदालत द्वारा इन आरोपियों को 6 महीने का कारावास होता है।
Ans- आबकारी विभाग फोन नंबर के बारे में हमने इस लेख में जानकारी दी है। कृपया लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
निष्कर्ष – Avaidh sharab bikri ki shikayat
आज किस लेख में हमने जाना कि उत्तर प्रदेश अवैध शराब की बिक्री की शिकायत कहां और कैसे करें? उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको आबकारी विभाग में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत करने से संबंधित सभी जानकारियां मिल पाई होगी। यदि आप इस विषय पर कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस लेख को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। यदि आपके मन में इस लेख से संबंधित कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर के पूछ सकते हैं।
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