राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो कि किसी व्यक्ति विशेष के मृत्यु के प्रमाणिकता हेतु बनवाया जाता है. किसी भी धर्म या वर्ग विशेष समुदाय से जुड़े किसी नागरिक की म्रत्यु हो जाती है तो उनका Death Certificate को बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर मृत व्यक्ति के संपत्ति का उत्तराधिकारी चुनने, भूमि नामान्तरण, बीमा तथा पेंशन जैसे कार्यों को निपटाने के लिए प्रयोग किया जाता है. राजस्थान सरकार ने भी Mrityu Praman Patra Form के लिए पंजीकरण हेतु आधिकारिक पोर्टल को जारी कर दिया है.

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दोस्तों, आज के इस लेख के माध्यम से यही साझा करने वाले हैं कि राजस्थान के निवासी मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? साथ में यह भी साझा करेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म हेतु ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं? Death certificate form बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? इन सभी जानकारी को जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

Rajasthan Death Certificate Application Form Online Apply

जन्म और मृत्यु रजिस्टरीकरण अधिनियम 1969 लागू होने के बाद Mrityu Praman Patra को बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. नागरिक के देहावसान के बाद 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है. 21 दिन के अंदर डेथ certificate के लिए आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है. अगर आवेदक 21 दिन के बाद Rajasthan Death Certificate application फॉर्म के लिए अप्लाई करता है तो विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा.

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी किसी मृत व्यक्ति का मृत्यु की सुचना ग्राम पंचायत कार्यालय / सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकता है. साथ ही शहरी या नगरीय क्षेत्र के निवासी नगर निगम मुख्यालय / नगर परिषद या नगर पालिका से मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवा सकता है.

Highlights : Rajasthan Mrityu Praman Patra Form Download

आर्टिकलराजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें / बनवाएं
विभागराजस्व विभाग राजस्थान
आवेदकराज्य के मृत व्यक्ति का परिवार या सम्बन्धी
उद्देश्यऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन करने की प्रक्रिया
आधिकारिक पोर्टलpehchan.raj.nic.in

शहरी तथा ग्रामीण पंचायत में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा क़ानूनी दस्तावेज है जिसमे की मृत व्यक्ति के मरने का समय, मरने का कारण तथा मरण स्थान का उल्लेख होता है. अतः राजस्थान का जो भी निवासी किसी मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है उसके पास मृत व्यक्ति का निम्नलिखित दस्तावेजों/कागजातों का होना अनिवार्य है.

Death Certificate फॉर्म के लिए apply हेतु लगने वाले दस्तावेज :-

  • मृत व्यक्ति का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र ( पैन कार्ड, वोटर कार्ड )
  • राशन कार्ड का छायाप्रति
  • व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति का दुर्घटना होने की स्थिति में FIR कॉपी
  • अस्पताल में मौत होने पर अस्पताल द्वारा जारी किया गया डेथ सर्टिफिकेट
  • परिवार का भामाशाह पहचान पत्र
  • विलंबित पंजीकरण की स्थिति में शपथ पत्र

राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

स्टेप 1 : – राजस्थान डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई हेतु सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक पोर्टल पर जाने के लिए इस दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2:- अब होम पेज पर नीचे scroll कर के जाना है जहाँ पर आपको “आमजन आवेदन- आवेदन प्रपत्र भरें” मिलेगा जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा।

स्टेप 3:- राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फार्म भरने के लिए नए पेज “मृत्यु प्रपत्र के लिए” विकल्प पर क्लिक करना होगा। नीचे दिए गए चित्र में देखें।

राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन

स्टेप 4:- अब आपको नया मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए “नए आवेदन हेतु ” विकल्प पर क्लिक करना होगा उसके बाद दिए गए कोड को भरकर “प्रवेश करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

rajasthan-death-certificate-online-apply

स्टेप 5:- अब नागरिक के सामने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा। नागरिक को फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को भरकर SUBMIT करना होगा।

Apply for Rajasthan Death Certificate

किसी मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सर्वप्रथम पंजीकरण फॉर्म को प्राप्त करना होगा. आवेदक डेथ सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस या तहसील से प्राप्त कर सकता है. इसके अतिरिक्त आप आधिकारिक पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर apply कर सकते है।

यह भी पढ़ें : मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण आवेदन फॉर्म डाउनलोड कैसे करें

Rajasthan Mrityu Praman Patra Form PDF Download कैसे करें:- जो भी उम्मीदवार डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.

स्टेप 1:- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक पोर्टल pehchan.raj.nic.in पर जाना होगा. इस पोर्टल को आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों की मदद से खोल सकते हैं.

स्टेप 2:- आधिकारिक पोर्टल खुलने के बाद होम पेज आपके सामने आ जायेगा. अब आवेदक को होम पेज पर डाउनलोड (Download) के विकल्प में जाना होगा.

स्टेप 3:- इसके बाद आवेदक को डाउनलोड के ऑप्शन में जाने के बाद मृत्यु प्रतिवेदन प्रपत्र पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4:- क्लिक करने के बाद राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म pdf खुलकर आ जायेगा. अब आवेदक ऊपर दिए गए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर के Rajasthan Mrityu Praman Patra Aawedan Form के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

राजस्थान डेथ सर्टिफिकेट के पंजीकरण / आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें

जो भी आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर चुके हैं वो आवेदन की स्थिति/स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

  • राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक पोर्टल (emitra.rajasthan.gov.in ) पर जाना होगा.
  • इसके बाद आवेदक के सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा. आवेदक को होम पेज पर लिखे Online Verification Section ( Track Transaction ) के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आवेदक को Receipt Number या Transaction ID नंबर को भरकर सर्च करना होगा.
  • सर्च करने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म का स्टेटस या आवेदन की स्थिति खुलकर आ जायेगा. आवेदक चाहे तो यहाँ से Death Certificate स्टेटस का प्रिंट निकल सकते हैं.

अंत में –

ऊपर के लेख में मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म से जुड़ी सभी जानकारी को साझा किया गया है. मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें, इसकी प्रक्रिया भी बताया गया है.

साथ ही राजस्थान मृत्यु प्रमाण आवेदन फॉर्म के साथ किन दस्तावेजों को जोड़ना है इसकी सूची भी दी गयी है. अगर किसी आवेदक को राजस्थान डेथ सर्टिफिकेट से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है.

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