Mool Niwas Praman Patra Form online apply Rajasthan:- राजस्थान सरकार ने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है. अब राज्य का प्रत्येक नागरिक बहुत आसानी से आय, जाति व स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के जरिये घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से बना सकते है. राजस्थान के जिन भी नागरिकों को Mool Niwas Praman Patra form को बनवाना है वें सभी ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा अप्लाई कर सकते है.
दोस्तों, आज के इस लेख में आज हम यही बताने वाले है कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Rajasthan Domicile Certificate Application Form)?
साथ ही जिन भी नागरिकों को ऑफलाइन माध्यम द्वारा Domicile Certificate Application Form प्राप्त कर आवेदन कैसे करें? इसके अतिरिक्त यह भी जानेंगे कि विशेष नया निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, अतः आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Contents
- 1 Rajasthan Domicile Certificate Application Form
- 2 निवास प्रमाण पत्र राजस्थान के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 3 Eligibility Criteria For Rajasthan Domicile Certificate Form
- 4 राजस्थान निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
- 5 1.) राजस्थान मूल निवास फॉर्म प्रमाण पत्र Domicile Certificate Apply Online
- 6 2.) ऑफलाइन राजस्थान Niwas Praman Patra Form कर अप्लाई कैसे करें?
- 7 अंत में – Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Online Apply
- 8 FAQ – Rajasthan Domicile Certificate Application Form
Rajasthan Domicile Certificate Application Form
Residence Certificate Rajasthan online apply form :- निवास प्रमाण पत्र अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि आधिवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस, डोमिसायिल सर्टिफिकेट, बोनाफायिड सर्टिफिकेट इत्यादि. आधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र एक क़ानूनी दस्तावेज है जो कि राज्य में अपना नागरिकता प्रमाणित करने के लिए बनवाना होता है. साथ ही Domicile Certificate Form की मदद से आवेदक राज्य व केंद्रीय सरकारी योजनावों का लाभ उठा सकते है।
Bonafied Certificate Form Rajasthan के लिए आवेदन उम्मीदवार ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम द्वारा अप्लाई कर सकते है. जो भी आवेदक ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करना चाहते है उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर Mool Niwas Praman Patra Application Form को भरना होगा.
साथ ही आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा. इसके अतिरिक्त जो निवासी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है उन्हें Rajasthan Domicile Certificate Application Form करना होगा।
निवास प्रमाण पत्र राजस्थान के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ जरुरी दस्तावेजों को अपलोड या संलग्न करना होता है. नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति होना जरुरी है.
Niwas Praman Patra के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म
- पहचान पत्र जैसे कि मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
- स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र ( स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट, 10 वीं या 12 वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट )
- राजस्थान राशन कार्ड की छायाप्रति
Eligibility Criteria For Rajasthan Domicile Certificate Form
राजस्थान आधिवास या मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक है.
- उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी हो.
- निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु आवेदक के अभिभावक 10 साल से रह रहे हो तथा उनका अपना आवास हो.
- किसी दुसरे राज्य की महिला अगर राजस्थान के युवक के साथ विवाह किया है तो निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते है.
- आवेदक राजस्थान के किसी शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 साल तक अध्ययन किया हो.
राजस्थान निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
Rajasthan Domicile Certificate एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दो प्रकार से आवेदन ( ऑनलाइन व ऑफलाइन ) कर सकते है. राजस्थान बोनाफायिड (Bonafied Certificate ) बनवाने के लिए सभी जरुरी दस्तावेजों को स्कैन कर या फोटोकॉपी कर सेव करना होगा, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते है।
1.) राजस्थान मूल निवास फॉर्म प्रमाण पत्र Domicile Certificate Apply Online
Rajasthan स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों नीचे दिए गए प्रक्रियावों को फॉलो करना होगा.
स्टेप 1:- आवेदक को अपना Niwas Praman Patra ऑनलाइन बनवाने के लिए आवेदक को सबसे पहले राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट करना होगा. SSO Portal पर अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड कैसे बनाये एस दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 2:- Residence Certificate Rajasthan को बनवाने के लिए आवेदक को SSO PORTAL पर लॉग इन करना होगा.
स्टेप 3:- लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड खुलकर आ जायेगा. अब आवेदक को डैशबोर्ड पर लिखे Service के विकल्प में जाकर Application के आप्शन पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 4:- अब आवेदक को नए पेज पर Avail Application Service के विकल्प पर जाकर Residence Certificate या Domicile certificate लिखकर सर्च करना होगा. इसके बाद आवेदक को Residence या Domicile Certificate के आप्शन को चुनना होगा.
स्टेप 5:- Rajasthan Niwas Praman Patra form online भरने के लिए आवेदक को आई कार्ड संख्या दर्ज करना होगा. जैसे कि भामाशाह कार्ड, जन आधार आईडी, आधार कार्ड, ई-मित्र पंजीकरण संख्या.
स्टेप 6:- दिए गए चरों विकल्प में से कोई भी विकल्प को चुनना होगा. उदाहरण के लिए आवेदक अगर भामाशाह कार्ड चुनता है तो भामाशाह कार्ड का पूरा डिटेल भरकर सेव करना होगा. सेव करने के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या नोट कर Next पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 7:- अब आवेदक के सामने निवास प्रमाण पत्र राजस्थान फॉर्म खुलकर आ जायेगा. अब आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद अपने जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
स्टेप 8:- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आवेदक को ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु शुल्क को जमा करना होगा. इस प्रकार कोई भी आवेदक Rajasthan Niwas Praman Patra Application Form को ऑनलाइन भर सकता है।
2.) ऑफलाइन राजस्थान Niwas Praman Patra Form कर अप्लाई कैसे करें?
जो भी आवेदक डोमिसायिल सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है उन्हें सर्वप्रथम निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करना होगा. एप्लीकेशन फॉर्म को उम्मीदवार अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या तहसील से प्राप्त कर सकते है।
- सर्वप्रथम आवेदक को Niwas Praman Patra Form को प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आवेदकों को फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा. जैसे कि आवेदक का नाम, पता, मूल स्थान, शिक्षण संस्थान नाम, महिला विवाह का विवरण आदि को भरना होगा.
- आवेदन फॉर्म को भरने के बाद सभी जरुरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा. जैसे कि शपथ पत्र, पहचान पत्र की फोटोकॉपी, आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि.
- एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज को जोड़ने के बाद आपको सम्बंधित कार्यालय या तहसील में जाकर जमा करना होगा.
- कार्यालय के आधिकारी द्वारा आपके फॉर्म और दस्तावेजों की जाँच की जाएगी. सभी चीज़ सही होने पर आपके फॉर्म को स्वीकार कर ली जाएगी.
- आवेदन के बाद आपके निवास प्रमाण पत्र फॉर्म को 10 से 15 दिन में सौप दी जाएगी।
अंत में – Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Online Apply
ऊपर के लेख में राजस्थान निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया को बताया गया है. साथ ही Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Form के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे उसकी डिटेल को भी बताया गया है. अगर किसी भी उम्मीदवार को Domicile Certificate Application form Rajasthan से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।
यह भी पढ़ें : पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें
FAQ – Rajasthan Domicile Certificate Application Form
1.) विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए?
मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति.
2.) राजस्थान विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ क्या क्या है?
Mool Niwas Praman Patra को बनवाकर आवेदक राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनावों का लाभ प्राप्त कर सकते है. साथ ही इससे कानूनी पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।