ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अब आसानी से करें आय प्रमाण पत्र डाउनलोड : स्टेटस चेक

आय प्रमाण पत्र का आधिकारिक दस्तावेज है जिसकी सहायता से लोन लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ, स्कूल और कॉलेजों में स्कॉलरशिप का फायदा उठाने के काम में इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी नागरिक आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किए हैं वह घर बैठे हुए अपने मोबाइल फोन की सहायता से इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर डाउनलोड कर सकते हैं।

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राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के निवासी ऑनलाइन माध्यम द्वारा आय प्रमाण पत्र का स्टेटस एवं डाउनलोड कैसे करें, यह जानने के लिए पोस्ट में बताए सभी प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं फॉलो करें।

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र स्टेटस / आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

यूपी राज्य के सभी नागरिक जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए हैं वह आय प्रमाण पत्र के आवेदन के दौरान प्राप्त आवेदन संख्या के सहायता से आय प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति या स्टेटस को ऑनलाइन जान सकते हैं। स्टेटस को ऑनलाइन जानने के लिए नीचे देखिए प्रक्रिया को देखें।

स्टेप 1:- यूपी आय प्रमाण पत्र का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए सर्वप्रथम ई डिस्टिक पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2:- आधिकारिक पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद नागरिक को होम पेज पर लिखे आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3:- आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करने के बाद नागरिक के सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर नागरिक को आय प्रमाण पत्र के आवेदन संख्या को भरना होगा।

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र डाउनलोड

स्टेप 4:- यहां पर नागरिकों को अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या या एप्लीकेशन नंबर को भरना होगा। एप्लीकेशन नंबर भरने के बाद सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है।

स्टेप 5:– अब नागरिक के सामने उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र का स्टेटस खुलकर आ जाएगा। यदि आपके आय प्रमाण पत्र का स्टेटस खुलकर नहीं आता है इसका तात्पर्य है कि नागरिकता है आय प्रमाण पत्र अभी बना हुआ नहीं है।

आवदेन संख्या से उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?

चरण 1:- उत्तर प्रदेश के आवेदकों को अपना आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ई डिस्टिक पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2:- यूपी डिस्टिक पोर्टल के होम पेज पर लिखा आवेदन की स्थिति विकल्प में जाएं।

चरण 3:- आय प्रमाण पत्र आवेदन के समय मिला हुआ आवेदन संख्या को भरकर सर्च विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4:- अब आपके सामने आय प्रमाण पत्र का विवरण खुलकर आ जाएगा। सभी डिटेल को चेक करें।

चरण 5:- अब उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र का पीडीएफ डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

उत्तर प्रदेश के नागरिक ऑफलाइन माध्यम द्वारा भी आय प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं?

जो भी नागरिक अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण किए हैं और ऑनलाइन माध्यम द्वारा अपने आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में नागरिक अपने क्षेत्र के तहसील में जाकर आय प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं। तहसील के माध्यम से अपना आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन संख्या साथ में ले जाना होगा।

तहसील के अलावा आप किसी नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर भी आय प्रमाण पत्र का विवरण देकर भी आप अपने आय प्रमाण पत्र को निकलवा सकते हैं। ध्यान रहे सीएससी सेंटर के माध्यम से आय प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए आपको कुछ शुल्क को अदा करना पड़ेगा।

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उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है?

जब कोई नागरिक किसी योजना का लाभ अथवा कॉलेजों या स्कूल से स्कॉलरशिप का फायदा उठाता है तो ऐसी स्थिति उन्हें नवीनतम आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जब कोई नागरिक दूसरे संस्था में नौकरी के लिए आवेदन करता है तो भी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः जो भी नागरिक अपना आय प्रमाण पत्र बनवाया है उनकी वैधता 6 महीने या 1 साल तक होती है। 1 साल पूर्ण होने के बाद नागरिकों को पुनः अपनाया प्रमाण पत्र को बनवाना पड़ता है।

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