पुलिस वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे की किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण का पता चलता है। अतः पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र या UP Police Character Certificate आदि।
जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी पद का कार्यभार सँभालने के योग्य होता है उस वक़्त चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र तब भी बनेगा जब पुलिस द्वारा क्लियरेंस मिल जाता है।
आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम यही बताने वाले हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म हेतु ऑनलाइन आवेदन (अप्लाई) कैसे करें? यदि किसी व्यक्ति को ऑफलाइन माध्यम द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड कर के अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पोस्ट में ये भी साझा किया गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है।
Contents
- 1 Uttar Pradesh Police Verification Form in Hindi
- 2 पुलिस वेरिफिकेशन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची
- 3 Required documents for UP Police verification form in hindi
- 4 यूपी पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- 5 UP Police Verification Character Certificate apply
- 6 1.) यूपी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- 6.1 प्रक्रिया 1:- पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरने हेतु आधिकारिक पोर्टल पर जायें.
- 6.2 प्रक्रिया 2:- सिटीजन सर्विसेज के विकल्प को चुने।
- 6.3 प्रक्रिया 3:- अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं
- 6.4 प्रक्रिया 4:- करैक्टर सर्टिफिकेट में पूछी गयी जानकारी भरें
- 6.5 प्रक्रिया 5:- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- 6.6 प्रक्रिया 6:- आवेदन शुल्क का भुगतान करें
- 7 2.) पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन उत्तरप्रदेश – ऑफलाइन
- 8 अंत में –
- 9 FAQ-
Uttar Pradesh Police Verification Form in Hindi
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन :- यूपी पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर फॉर्म को भरना होगा। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
वही यदि आवेदक ऑफलाइन माध्यम द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन को बनवाना या अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद आवेदक को पुलिस वेरिफिकेशन हेतु फॉर्म को जिला कार्यालय या एसपी ऑफिस में जमा करना होगा।
इसके बाद अपने चरित्र का प्रमाण देने हेतु थाना में जाना होगा जहाँ पर अपना पूरा विवरण देना होगा। पूछताछ में आपको आचरण या चरित्र से सम्बंधित डिटेल्स पूछे जायेंगे जैसे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का FIR या मुकदमा है या नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म या करैक्टर सर्टिफिकेट की वैधता 12 महीने या 1 साल तक की होती है। एक साल के बाद आवेदक को पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होता है।
पुलिस वेरिफिकेशन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची
जो भी आवेदक अपना चरित्र / आचरण प्रमाण पत्र हेतु online या ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरुरी है।
Required documents for UP Police verification form in hindi
1. आवेदक कर्ता का आधार कार्ड | 2. पासपोर्ट साइज़ फोटो |
3. आवेदक का राशन कार्ड की छायाप्रति | 4. प्रधान या सरपंच द्वारा हस्तांतरित चरित्र प्रमाण पत्र |
5. वैध मोबाइल नंबर | 6. अन्य पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर कार्ड) |
7. नौकरी का कॉल लेटर की छायाप्रति | 8. निवास प्रमाण पत्र |
नोट:- अगर आवेदक उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म हेतु online अप्लाई कर रहा है तो सभी आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को अपने कंप्यूटर में सेव कर के रखना होगा।
यूपी पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर प्रमाण पत्र की आवश्यकता
किसी भी व्यक्ति का आचरण प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र को निम्नलिखित कार्यों के लिए बनवाना पड़ता है।
- आवेदक कर्ता को किसी सरकारी नौकरी पद कार्यभर सँभालने समय चरित्र प्रमाण पत्र की जरुरत
- केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण योजनावों का लाभ लेने के लिए
- चुनाव लड़ने के लिए
- पासपोर्ट या अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
- आत्मरक्षा हेतु शस्त्र बनवाने के लिए
- विदेश में पढाई हेतु चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की जरुरत
UP Police Verification Character Certificate apply
उत्तर प्रदेश के निवासी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र (Charitra Praman Patra UP) को दो तरीकों द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों में Police Verification Certificate Process चरणबद्ध तरीकों द्वारा बताया गया है।
1.) यूपी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
How To Apply For UP Police Verification Certificate in Hindi:- यूपी चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म को ऑनलाइन भरकर आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियावों से गुजरना होगा।
प्रक्रिया 1:- पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरने हेतु आधिकारिक पोर्टल पर जायें.
यूपी के जो निवासी पुलिस वेरिफिकेशन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल uppolice.gov.in पर जाना होगा। आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों की मदद से चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म को भर सकता है।
प्रक्रिया 2:- सिटीजन सर्विसेज के विकल्प को चुने।
आधिकारिक पोर्टल को खोलने के बाद आवेदक को होम पेज पर लिखे Citizen Services के विकल्प में जाना होगा। इस विकल्प में जाने के बाद Character Verification के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं।
प्रक्रिया 3:- अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं
पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को भरने से पूर्व आवेदक को सबसे पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाने के बाद लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र online आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
प्रक्रिया 4:- करैक्टर सर्टिफिकेट में पूछी गयी जानकारी भरें
इसके बाद आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सह-सही भरना होगा। जैसे कि नाम, पता, राष्ट्रीयता, पिता का नाम, आवेदन करने का उद्देश्य, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि।
प्रक्रिया 5:- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जरुरी सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज़ फोटो, पैन कार्ड इत्यादि।
प्रक्रिया 6:- आवेदन शुल्क का भुगतान करें
आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आवेदक को online ही आवेदन शुल्क को जमा करना होगा। इस प्रकार कोई भी उत्तर प्रदेश का निवासी Police Online Verification form को भरकर आवेदन कर सकता है।
2.) पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन उत्तरप्रदेश – ऑफलाइन
जिन भी आवेदक को यूपी चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म को ऑनलाइन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो ऑफलाइन माध्यम द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म या करैक्टर certificate को अपने तहसील से प्राप्त करना होगा।
यूपी चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदक को उत्तर प्रदेश पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- आवेदक को सर्वप्रथम पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म अपने नजदीकी कलेक्टर ऑफिस या तहसील से प्राप्त करना होगा। इसके अलावा ऊपर दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- चरित्र या करैक्टर certificate प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी डिटेल्स को भरना होगा ।
- सभी डिटेल्स को भर लेने के बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- फॉर्म को भरने तथा दस्तावेज जोड़ने के बाद इसको अपने जिला ऑफिस में ले जाकर जमा करना होगा।
- फॉर्म आवेदन करने के बाद 1 हफ्ते के अन्तराल में चरित्र का वेरिफिकेशन हेतु थाना से कॉल आएगा। इसके बाद थाना द्वारा जारी किये गए डिटेल को ले जाकर जिला कार्यालय में देना होगा।
- इस प्रकार सभी क्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को 14 दिनों के भीतर चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
अंत में –
ऊपर के लेख में यूपी चरित्र प्रमाण पत्र online तथा ऑफलाइन बनवाने के तरीके को बताया गया है। साथ ही फॉर्म में लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची को बताया गया है। मैं आशा करता कि मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारी समझ में आ गयी है ।
FAQ-
पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों द्वारा बनाया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरना होता है। जब कि ऑफलाइन प्रक्रिया में आवेदक को अपने नजदीकी ऑफिस या तहसील से फॉर्म को प्राप्त कर के अप्लाई करना होता है।
पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आवेदन के 2 हफ़्तों या 15 दिनों के भीतर बनकर आ जाता है।
पुलिस सत्यापन या वेरिफिकेशन में आवेदक के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जाति है। इसमे देखा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का FIR, मुकदमा या दिवालियापन का केस है या नहीं।
पुलिस क्लियरेन्स प्रमाण पत्र ही अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, करैक्टर सर्टिफिकेट इत्यादि।