जाति प्रमाण पत्र एक कानूनी आवश्यक दस्तावेज है जिसके आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की पहचान की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने Caste Certificate को बनवाने के लिए online सुविधा को प्रदान कर दिया है।
अतः अब कोई भी राज्य का नागरिक अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के फेरे नहीं लगाने पड़ेंगे। अब उम्मीदवार घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या मोबाइल से हिमाचल प्रदेश एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन भरकर अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों, आज के इस लेख में यही साझा करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग जाति प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए online आवेदन कैसे बनवा सकते हैं? साथ में यह भी साझा करेंगे कि HP Jati Praman Patra Form के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करते समय किन आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ना होगा? अतः हिमाचल प्रदेश SC ST जाति प्रमाण पत्र फॉर्म से जुड़ी जानकारी जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
Contents
- 1 Himachal Pradesh SC/ST Caste Certificate Form
- 2 SC ST जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
- 3 हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लाभ
- 4 हिमाचल प्रदेश SC ST जाति प्रमाण पत्र फॉर्म से जुड़ी जानकारी
- 5 जाति प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश आवेदन प्रक्रिया
- 6 हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- 7 SC ST जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन कैसे बनवाएं
- 8 हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति चेक कैसे करें
- 9 अंत में-
Himachal Pradesh SC/ST Caste Certificate Form
आज के समय सरकारी योजनावों का लाभ लेने के लिए, बच्चों के संस्थानों में दाखिला लेने के लिए अथवा सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए Caste certificate बनवाना जरुरी हो गया है।
जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र के तहसील में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होता है। इस प्रक्रिया में आवेदकों को काफी दिक्कत उठाना पड़ता है। अतः हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को जारी कर दिया गया है।
अब राज्य के SC ST समुदाय के लोग घर बैठे ही Himachal Pradesh Caste Certificate Application Form को ऑनलाइन भरकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया में उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज के स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा ।
यदि किसी भी आवेदक को ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश SC/ST जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो वह ऑफलाइन माध्यम से (तहसील में जाकर) भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र फॉर्म को अपने तहसील से प्राप्त करना होगा।
SC ST जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
जो भी आवेदक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स तथा पात्रताएं होना जरुरी है।
आवश्यक पात्रता:-
- उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी या मूल निवासी हो। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- SC ST जाति प्रमाणित करने हेतु माता-पिता का पहचान पत्र का होना जरुरी है।
आवश्यक दस्तावेज:-
1. SC ST उम्मीदवार का आधार कार्ड | 2. उम्मीदवार का रेजिडेंस सर्टिफिकेट |
3. आवेदक के माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र | 4. उम्मीदवार का शैक्षणिक प्रमाण पत्र |
5. स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र | 6. जन्म प्रमाण पत्र |
7. अन्य प्रमाण पत्र पैन कार्ड, वोटर कार्ड | 8. राशन कार्ड की छायाप्रति |
हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लाभ
SC ST जाति प्रमाण पत्र (हिमाचल प्रदेश) फॉर्म बनवाने का लाभ:- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को बनवाने के बाद निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1. सरकारी योजनावों का लाभ लेने के लिए | 2. बच्चों के संस्थानों में दाखिला लेने के लिए |
3. छात्रवृति प्राप्त करने के लिए | 4. सरकारी नौकरी में आरक्षण प्राप्ति के लिए |
5. अन्य पहचान पत्र बनवाने के लिए | 6. चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्ति हेतु |
हिमाचल प्रदेश SC ST जाति प्रमाण पत्र फॉर्म से जुड़ी जानकारी
पोस्ट | हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म |
विभाग | राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश |
उद्देश्य | ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यम |
जाति समुदाय | अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र |
आधिकारिक पोर्टल | इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल HP |
जाति प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जिन भी नागरिकों को अपना SC ST जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, वो ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र को online व ऑफलाइन बनवाने की दोनों प्रक्रिया को बताया गया है, अतः अपने सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई भी माध्यम चुन सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।
चरण 1:- आवेदक को अपना SC ST जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को भरने के लिए सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश इ-डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसियल वेबसाइट जाना होगा।
चरण 2:- आवेदक को HP जाति प्रमाण पत्र फॉर्म को भरने से पहले ऑफिसियल पोर्टल पर अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड को जेनरेट करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं Citizen Login पर क्लिक कर के अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाना होगा।
चरण 3:- इसके बाद New Registration पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलकर आएगा। इसमे आवेदक को अपना Applicant Detail, Address Detail तथा Registration Detail को भरकर अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड बनाना होगा। यूजर आईडी तथा पासवर्ड बन जाने के बाद होम पेज पर जाकर लॉग इन करना होगा।
चरण 4:- लॉग इन करने के बाद आवेदक को होम पेज पर Caste (SC/ST) Certificate के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं।
चरण 5:- क्लिक करने के बाद उम्मीदवार के सामने Himachal Pradesh SC/ST caste certificate फॉर्म खुलकर आ जायेगा। अब आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी डिटेल्स को ध्यान पूर्वक भरना होगा। जैसे कि नाम, पता, फ़ोन नंबर, माता-पिता का नाम, जिला, जाति, उपजाति इत्यादि।
चरण 6:- इसके बाद आवेदक को SC ST जाति प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा। दस्तावेज को अपलोड करने के बाद सबमिट कर दे उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जरुर नोट कर लें।
इसप्रकार कोई भी राज्य का नागरिक हिमाचल प्रदेश sc st जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को online भरकर आवेदन कर सकते हैं।
SC ST जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन कैसे बनवाएं
एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को अपने तहसील से प्राप्त करना होगा।
- आवेदक को Himachal Pradesh caste certificate form को प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद सभी जरुरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- सभी दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद फॉर्म को अपने क्षेत्र के तहसील में ले जाकर जमा करना होगा।
- तहसील के अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म की जाँच की जाएगी। सभी डिटेल सही होने पर आवेदक के फॉर्म को स्वीकृति दे दी जाएगी।
- इस प्रकार कोई भी हिमाचल प्रदेश का निवासी जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के 14 दिन के अन्तराल में जाति प्रमाण पत्र सौप दी जाएगी।
यह भी पढ़ें : हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें
हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति चेक कैसे करें
जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के स्टेटस (आवेदन की स्थिति) को online चेक कैसे करे, इसकी प्रक्रिया नीचे दी गयी है।
- आवेदक को HP Caste Certificate के स्टेटस को online चेक करने के लिए एप्लीकेशन नंबर का होना जरुरी है। यह एप्लीकेशन नंबर जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को भरने के बाद प्राप्त होता है।
- आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आवेदक को को होम पेज पर Track Application पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद नया पेज खुलकर आ जायेगा। नए पेज पर आवेदक को जाति प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करने के लिए Application for (SC/ST) Certificate को सेलेक्ट करना होगा।
- सेलेक्ट करने के बाद आवेदक को अपने SC ST जाति प्रमाण पत्र के एप्लीकेशन नंबर को भरकर सर्च करना होगा।
- सर्च करने के बाद आवेदक एससी या एसटी जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को online चेक कर सकते हैं।
अंत में-
ऊपर के लेख में हिमाचल प्रदेश कास्ट certificate फॉर्म से जुड़ी जानकारियों को साझा किया गया है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए online व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
साथ ही जाति प्रमाण पत्र के आवेदन के समय किन आवश्यक दस्तावेजों संलग्न करना है इसकी भी प्रक्रिया को बताया गया है। यदि किसी भी आवेदक को हिमाचल प्रदेश SC ST जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म PDF से जुड़ी कोई जानकारी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।