बिजली विभाग में आरटीआई कैसे लगाएं?

आरटीआई जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं को संविधान के अनुच्छेद 19 1 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19 एक के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत के हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसे सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।आईटीआई का प्रयोग बिजली विभाग के खिलाफ भी किया जा सकता है। यदि आपको बिजली विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप बिजली विभाग से आरटीआई लगाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई लगाना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका पता प्रत्येक नागरिक को नहीं होता है कि बिजली विभाग में आरटीआई कैसे लगाए ?

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यदि आपको बिजली विभाग मे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पद रहा है। तो आप बिजली विभाग के खिलाफ आईटीआई लगा सकते हैं। सरकार ने प्रत्येक विभाग की तरह बिजली विभाग में भी आईटीआई लगाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराये हैं। इस पोस्ट के माध्यम से आपको यह विस्तार से पता चलेगा कि आप बिजली विभाग में आरटीआई कैसे लगा सकते हैं। इस पोस्ट में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन बिजली विभाग के खिलाफ आईटीआई लगाने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जाएगा। बिजली विभाग में आईटीआई से संबंधित समस्त जानकारी के लिए पोस्ट को पूरा पढ़ना होगा।

RTI का फुल फॉर्म Right to Information होता है। इसे हम हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं। आरटीई एक संवैधानिक अधिकार है इसे संविधान के अनुच्छेद 19 एक के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अतः यह भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अनुच्छेद के माध्यम से भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी संस्थान से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक प्रकार का कानून है जिसके तहत आप सरकार के किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI आवेदन कर सकते हैं।

आरटीआई अर्थात सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता स्थापित करने, तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है। आरटीआई लगाकर आप किसी भी सरकारी संस्थान अथवा प्राइवेट संस्थान से संबंधित किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आरटीआई की मदद से आप किसी भी विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप बिजली विभाग की कामकाज का निरीक्षण करना चाहते हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज आपको प्राप्त हो जायेंगे।

भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है।

यदि किसी भी नागरिक को बिजली विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है अथवा बिजली घर में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो नागरिक को बिजली विभाग के खिलाफ आरटीआई लगाने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी नागरिक बिजली विभाग के खिलाफ आरटीआई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों प्रकार से लगा सकता है। कोई भी नागरिक बिजली विभाग में आवेदन पत्र जमा करके या फिर ऑनलाइन तरीके से RTI के लिए अप्लाई करके आरटीआई लगा सकता है।

भारत में प्रत्येक राज्य ने आरटीआई लगाने से संबंधित अपने-अपने पोर्टल का निर्माण किया है। यदि किसी भी राज्य के नागरिक को बिजली विभाग से संबंधित आरटीआई दर्ज करना है तो उसे अपने राज्य के आर टी आई पोर्टल पर जाना होगा।

यदि आपको बिजली विभाग के खिलाफ आरटीआई लगाना है तो आरटीआई लगाने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। इन तरीकों में आपको ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की आरटीआई लगाने की तरीका शामिल है।

ऑफलाइन आरटीआई यदि आपको लगाना है तो आपको ऑफलाइन आरटीआई के स्ट्रक्चर क्या क्या शामिल होता है सभी विवरण के बारे मे जानकारी निम्नलिखित बताई जा रही है। आइए देखते है की आरटीआई आवेदन मे क्या क्या विवरण शामिल किया जाता है।

  • बिजली विभाग मे आरटीआई आवेदन लगाने के लिए अपना पूरा नाम, पता, संपर्क विवरण और ईमेल पता सही तरीके से लिखना होगा।
  • आरटीआई आवेदन के लिए ऐप्लकैशन संबंधित राज्य या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम लिखना चाहिए।
  • विषय वाली लेने में “आरटीआई अधिनियम -2005″ के तहत सूचना मांगना” लिखें क्योंकि यह सबसे मुख्य लाइन मानी जाति है।
  • आरटीआई आवेदन का भुगतान करने के लिए नकद, बैंक ड्राफ्ट अथवा मानी ऑर्डर का प्रयोग करना होगा।
  • आवेदन पर स्पष्ट एवं स्वच्छ लिखावट रूप से हस्ताक्षर करें
  • दिनांक और अपने शहर का नाम डालें

ऊपर बताई गई सभी सूचनाओं को अपने आरटीआई आवेदन में लिखनी होगी। इसका एक उदाहरण हम नीचे बता रहे हैं।

सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 के तहत

सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी

पलक अभियंता का कार्यालय

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखनऊ, उन्नाव

  1. आवेदक का नाम – XXXXXX
  2. पूरा पता – अपना पूरा पता लिखें
  3. मोबाइल नंबर – XXXXXXX
  4. दिनांक – XXXXXXX
  5. कार्यालय का नाम या विभाग या पता – बिजली विभाग का पूरा पता लिखें।
  6. मांगी गई सूचनाऐं – मेरा विद्युत विपत्र संख्या ………….. जनवरी 2022 से जुलाई 2024 तक प्रत्येक माह के मीटर रीडिंग के दौरान लिए गए सभी फोटोग्राफ की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाए। मैं इस सूचना को अपनी बिजली बिल की गणना की जांच करने के लिए उपयोग करना चाहता हूं।
  1. शुल्क – मैं ₹10 का भारतीय पोस्टल आर्डर रसीद तिथि …………. को रसीद संख्या ………… से विभाग के कार्यालय में भुगतान कर रहा हूं।
  1. हस्ताक्षर – अपना हस्ताक्षर करें।

तो आपको इस तरह से आवेदन पत्र लिखकर अपने राज्य के बिजली विभाग के पते पर भेजनी है।

जब आप इस आवेदन पत्र को किसी लिफाफे में डालेंगे तो लिफाफे के आगे की तरफ आपको नीचे दी गई चीज लिखती होंगी।

सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत आरटीआई

संबन्धित सूचना अधिकारी का नाम – xxxxx

विभाग का पता – xxxxxxx

फिर आपको लिफाफे की पीछे की तरफ नीचे बताई गई जानकारियां लिखनी है।

नाम: xxxxxxxx

पता: xxxxxxxx

ईमेल: xxxxxxxx

फोन नंबर: xxxxxxx

जिस प्रकार से आप अन्य किसी विभाग के लिए आरटीआई ऑनलाइन आवेदन करते है उसी प्रकार से आपको किसी भी राज्य के बिजली विभाग के खिलाफ आरटीआई लगानी है तो आपको आरटीआई फाइल करने के लिए बिजली विभाग के लिए बनाए गए आरटीआई पोर्टल पर जाना होगा। जहां से आप बिजली विभाग मे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अथवा अन्य किसी सहायता के लिए बहुत ही आसानी से आरटीआई लगा सकते है। आइए आपको निम्नलिखित तरीके से बताते है की बिजली विभाग कि आरटी आई कैसे लगाए।

पहला चरण :- बिजली विभाग मे आरटीआई लगाने के लिए सबसे पहले आपको RTI Online के ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा।

दूसरा चरण :- आपके सामने आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर ऊपर के मेन्यू मे Submit Request के विकल्प पर क्लिक करना है।

तीसरा चरण :- इसके बाद आपके सामने RTI Portal के उपयोग से संबंधित कुछ दिशा निर्देश खुलकर आएंगे जिसको आपको आच्छे तरीके से पढ़कर नीचे दिए गए चेक बॉक्स मे क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

चौथा चरण :- चेक बॉक्स मे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन RTI Request Form खुलकर आ जाएगा जिसे आप अच्छी तरीके पढ़कर सही तरीके से पूरा भरेंगे।

  • फॉर्म मे सबसे पहले दिए गए Department वाले बॉक्स में Ministry of Power सेलेक्ट करना होगा।
  • Public authority के बॉक्स में दोबारा आपको Ministry of Power सेलेक्ट करना होगा।
  • अब आगे personal Details of RTI Application बॉक्स मे आपको व्यक्तिगत जानकारियां भरनी है जैसे – ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, पता,जेंडेर इत्यादि।
  • Request details के बॉक्स मे आपको बताना होगा की आपके पास बीपीएल कार्ड है अथवा नहीं। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको उसका नंबर लिखना है क्योंकि बीपीएल कार्ड धारकों के लिए आरटीआई की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।
  • बीपीएल कार्ड नहीं होने की स्थिति मे आपको RTI Fees के रूप में ₹10 देना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की व्यवस्था सरकार ने की है।
  • अब अगले बॉक्स में आपको मिनिस्ट्री आफ पावर यानी बिजली विभाग से क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आपको इस डिटेल्स को 500 शब्दों के अंदर ही लिखना है।
  • उसके बाद अगर आपके पास ऐसी कोई दस्तावेज है जिसके आधार पर आप आरटीआई दायर कर रहे हैं तो वह दस्तावेज Attach कर सकते हैं अन्यथा इस खाली छोड़ सकते हैं।

पंचवा चरण :- इसके पश्चात फॉर्म आपका कम्प्लीट भर जाएगा जिसके बाद आपको Make Payement के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

छठा चरण :- Make Payement पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट करने का पेज खोलकर आ जाएगा। जहां से आपको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से अपना पेमेंट भरना होगा। आरटीआई पेमेंट 10 रुपये का होता है।

सातवाँ चरण :- ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपको आरटीआई आवेदन का Registration number मिल जाएगा, जिसे आप संभाल कर रख सकते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने सभी दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

आपके लिए यह भी जाना जरूरी है कि आरटीआई धाराएं कौन-कौन सी हैं ताकि आपको आरटीआई दायर करते समय इन सभी चीजों की जानकारी हो।

धारा 6(1) – आरटीआई आवेदन लिखने से संबंधित धारा

धारा 6(3) – आरटीआई आवेदन के गलत विभाग से सही विभाग मे जाने की धारा।

धारा 7(5) – बीपीएल कार्ड धारकों से संबंधित धारा

धारा 7(6) – 30 दिनों के भीतर जवाब ना आने पर निःशुल्क आरटीआई सूचना प्रदान करने से संबंधित धारा।

धारा 18 – आर टीआई अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने से संबधित धारा

धारा 8 – देश की सुरक्षा एवं अखंडता से संबंधित आरटीआई की सूचना ना देने से संबंधित धारा

धारा 19(1) – इस धारा के अनुसार, यदि कोई सरकारी विभाग आरटीआई आवेदन का जवाब 30 दिनों के भीतर नहीं देता है, तो आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है।

धारा 19(3) – इस धारा के अनुसार, यदि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील का निपटारा नहीं किया जाता है, तो आवेदक 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील अधिकारी को दूसरी अपील कर सकता है।

यदि आपके आरटीआई आवेदन करने के पश्चात आपको जवाब समय पर प्राप्त नहीं होता अथवा आवेदन करेके बाद आपको रेजिस्ट्रैशन नंबर प्राप्त नहीं होता तो आप निम्नलिखित कान्टैक्ट नंबर एवं ईमेल के माध्यम से शिकायत कर जवाब प्राप्त कर सकते है।

Email -: helprtionline-dopt[at]nic[dot]in

Phone No. -: 011-24622461

Address -:

O/o.JS (IR)

DoPT, Room No.215/C,

North Block

New Delhi-110001

कंज्यूमर नंबर से बिजली बिल चेक

Q. आरटीआई के तहत सूचना नहीं मिले तो क्या करें?

Ans- आरटीआई के तहत अगर आपको 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो आप वापस से rtionline.gov.in वेबसाइट पर जाकर फर्स्ट अपील फॉर्म भर सकते हैं।

Q. आरटीआई कौन ले सकता है?

Ans- आरटीआई कोई भी व्यक्ति लगा सकता है जो भारतीय नागरिक है और किसी सरकारी संगठन से सूचना प्राप्त करना चाहता है।

Q. आरटीआई से शिकायत कैसे करें?

Ans- अगर आप आरटीआई से संबंधित शिकायत करना चाहते हैं तो आपको rtionline.gov.in पर ही जाकर First Appeal Form सबमिट करना होगा। आपको इस वेबसाइट पर सबमिट फर्स्ट अपील का विकल्प दिख जाएगा।

Q. आरटीआई कैसे लगाई जाती है?

Ans- संबंधित विभाग को आवेदन पत्र लिखकर या आरटीआई ऑनलाइन के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना RTI Request form जमा कर सकते हैं।

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